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| भू संपत्तियों की क्रय-विक्रय की दरें 1 सितंबर से हुईं लागू |
उरई जालौन- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) संजय कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम - 4 (1) के अन्तर्गत जनपद जालौन में स्थित भू-सम्पत्तियों से सम्बन्धित न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण के सन्दर्भ में जन सामान्य से प्राप्त जानकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, तहसीलदार, समस्त उप द्वारा वर्तमान सूची का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के उपरान्त भू-सम्पत्तियों के कय-विक्रय की वास्तविक स्थिति के परीक्षणोपरान्त जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों की दरें वर्तमान में लागू मूल्य दर सूची में दी गयी दरों के समतुल्य होने के कारण वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित की गयी दरों को जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन के क्रम में दिनांक 01.09.2023 से प्रभावी मूल्यांकन सूची में यथावत रखा जाता है।
