सख्ती से रोका जायेगा मिट्टी का अवैध खनन- डीएम

उरई जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनपद जालौन में साधारण मिट्टी के अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं साधारण मिट्टी के अनुज्ञाधारको द्वारा रात्रि में मिट्टी निकासी/भराव का कार्य पूर्णतयः प्रतिबंधित किये जाने के सम्बंध में समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त तहसीलदार एवं खान अधिकारी/खान निरीक्षक को बताया कि भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 29.11.2023 में निर्दिष्ट निर्देशो के अन्तर्गत उपखनिजो के अवैध खनन / परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद स्तरीय कार्यबल गठित है। जन सामान्य, प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक्स मीडिया व दूरभाष के माध्यम से निरन्तर साधारण मिटटी के रात्रि में अवैध खनन / परिवहन की शिकायते /सूचनाये प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली 2018 द्वारा साधारण मिटटी/साधारण मृदा की रायल्टी शून्य कर दी गयी है। निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्र दिनांक 06.08.2021 के क्रम में UPMINEMITRA.IN पोर्टल पर साधारण मिटटी आनलाइन हेतु प्रकिया निर्धारित है,जिसमें किसानो के निजी उपयोग हेतु एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा साधारण मिटटी निकासी हेतु आनलाइन आवेदन कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर अनुमति प्राप्त कर सकता है। जनपद स्तर से मिटटी खनन की अनुमति निर्गत की जा रही है। साधारण मिटटी के लिये शासन द्वारा निर्धारित उपर्युक्त पोर्टल व निर्धारित प्रकिया के अधीन साधारण मिटटी का खनन / परिवहन नियमानुसार अनुमति लेकर किया जाना है। रात्रि में मिटटी के खनन / परिवहन से दुर्घटना होने व अवैध खनन होने की प्रबल सम्भावना प्रायः बनी रहती है।
अतएव उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करें कि रात्रि में किसी भी दशा में आपके क्षेत्रान्तर्गत वैध/अवैध रूप से मिटटी का खनन / परिवहन न होने पाये। जनपद में साधारण मिटटी खनन कार्य उपरोक्त पोर्टल पर निर्गत किसानो के निजी उपयोग हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र व जनपद स्तर से निर्गत साधारण मिटटी की निकासी के अनुज्ञा पत्र के आधार पर प्रातः 07:00 से सांय 05:00 बजे तक ही किया जाये। उक्त समयावधि के उपरान्त साधारण मिटटी निकासी /भराव/परिवहन का कार्य पूर्णतयः अवैध खनन की श्रेणी में आता है। तद्नुसार अवैध खनन के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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