14 फरवरी तक अवषेश अंशदान जमा करे कृषक- निदेशक

 14 फरवरी तक अवषेश अंशदान जमा करे कृषक- निदेशक 



उरई जालौन। उप कृषि निदेशक एसके उत्तम ने बताया कि कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के क्रम में पी०एम०-कुसुम योजनान्तर्गत ऐसे कृषक जिनके द्वारा सोलर पम्पों हेतु आवेदन किया गया था एवं टोकन कन्फर्म करने के पश्चात अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 25.01.2024 एवं 05.02.2024 थी, किन्तु कतिपय कृषकों द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराशि किन्हीं कारणवश नहीं जमा कर पाए थे, ऐसे कृषकों का पुनः दिनांक-07.02.2024 को टोकन कन्फर्म कर दिया गया है एवं अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2024 है। सम्बन्धित कृषक को पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर मैसेज भी प्रेषित किया गया है। ऐसे कृषक जो सोलर पम्प के टोकन कन्फर्म के पश्चात अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा नहीं कर सके, वह दिनांक-14.02.2024 तक नियमानुसार अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा कर योजना का लाम प्राप्त कर सकते है।

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