अवैध खनन पर टीकर खदान पर हुई बड़ी कार्यवाही, 34 लाख का लगाया जुर्माना

 अवैध खनन पर टीकर खदान पर हुई बड़ी कार्यवाही 34 लाख का लगाया जुर्माना



जनपद में बालू/मौरंग के अवैध खनन को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त- जिलाधिकारी

उरई। सूबे के मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के क्रम में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अवैध खनन पाए जाने पर टीकर खदान के पट्टाधारक पर 34 लाख का जुर्माना लगाया। 
अवैध खनन को रोकने के लिए जिला खनन टास्कफोर्स समिति के उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व खनन अधिकारी के छापा में तहसील उरई के ग्राम टीकर खदान में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर 3227 घन मीटर बालू/मौरंग का अवैध खनन पाया गया। जिलाधिकारी ने टीकर खदान की जांच में अवैध खनन मिलने पर 34 लाख का जुर्माना लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी हाल में बालू/मौरंग के अवैध खनन व परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों और अवैध खनिज परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसके प्रति जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।

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