बाइक चोरी मे युवक को डेढ़ साल की सजा, बीस साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

 





बीस साल पुराने मामले में न्यायधीश रेनू यादव ने सुनाया फैसला 

उरई। बाइक चोरी में दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू यादव ने आरोपी को डेढ़ साल की सजा सुनाई साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना लगाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी कंदप्रेश द्विवेदी ने बताया ने बताया की शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर निवासी विमल कुमार ने कोतवाली पुलिस को 15 अप्रैल 2004 को तहरीर देकर बताया था की वह गणेश गंज मोहल्ला बाइक से गए थे! बाइक को खड़ी कर कुछ काम से अंदर किसी से मिलने गए जब वापिस आकर देखा तो बाइक गायब थी! आसपास बाइक को देखा लेकिन कही बाइक नजर नही आई पुकिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी पुलिस ने कोंच कोतवाली मौहल्ला सुभाष नगर निगम विवेक बाजपेई को उरई में एक रैली में सामिल होने के दौरान गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया! पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी  बीस साल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयानों व सबूतों के आधार पर  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू यादव ने विवेक बाजपेई को दोषी पाते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना लगाया।

Post a Comment

Previous Post Next Post