उरई जालौन- जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा समस्त वर्गों के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 के मूल निवासी ऐसे अभिभावक योजनान्तर्गत पात्र होंगे जो निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद हो, वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से कम हो तथा उनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। चल वित्तीय वर्ष 2023-24 से योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। इच्छुक पात्र व्यक्ति वेबसाईट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, चल वित्तीय वर्ष 2023-24 से कोई भी ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। विवाह हेतु एक जोड़े पर समाज कल्याण विभाग द्वारा रूपये 51,000/- (35,000/- कन्या के खाते में, 10,000/- विवाह संस्कार के लिए सामग्री हेतु तथा 6,000/- कार्यक्रम आयोजन में होने वाले व्यय हेतु) की धनराशि व्यय की जायेगी। जिन आवेदकों द्वारा योजनान्तर्गत ऑफलाईन आवेदन पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत कार्यालयों में जमा किये गये हैं, वे अपने आवेदन ऑनलाईन करते हुए सम्बन्धित कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
byMohd. Saddam Husain
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